UGC: जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तब से अब तक कई बार शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में आज उच्च शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडला जगदीश कुमार ने आज मीडिया के साथ बातचीत में विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर बताया कि अगर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस स्थापित करना है तो विदेशी यूनिवर्सिटी को यूजीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को लेकर नए नियम जारी किए हैं। जगदीश कुमार ने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालय के देश में कैंपस खुलने से उच्च शिक्षा के स्वरूप में बदलाव दिखेगा। विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस शुरू करने के लिए यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा।
सिर्फ ऑफलाइन कोर्स को ही मिल पाएगी अनुमति
कोर्स को लेकर यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि जिस विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपना कैंपस शुरू करना है, वे सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही फुल टाइम प्रोग्राम को अपने कैंपस में चला सकेंगे। इन कैंपस को ऑनलाइन व डिस्टेंस प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी।
10 साल के लिए मिलेगी मान्यता
भारत में विदेशी कैंपस के खुलने के बाद सिर्फ 10 साल के लिए ही मंजूरी मिल पाएगी। यूजीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने को लेकर नई ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करने की बात भी कही है। वहीं ऐसा होने से भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकेगा।
यूजीसी और भारतीय कानूनों को मानना होगा
बातचीत में जगदीश कुमार ने बताया कि आयोग की ओर से बनाए गए दिशा-निर्देशों और भारतीय कानूनों के अनुसार ही विदेशी कैंपस को अपने कार्यों का परिचालन करना होगा। यहां के नियमों और कानूनों के अनुसार ही उन्हें एनुअल रिपोर्ट व अकाउंट मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही कुमार ने आगे बताया कि फौरन विश्वविद्यालयों उनके द्वारा बनाई हुई प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने की स्वतंत्रता भी होगी। भारत में कैंपस को शुरू करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को यह निश्चित करना होगी कि उनके भारतीय कैंपस में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए।
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