Priya Varghese Case: पीएचडी करने के दौरान जो भी समय विद्यार्थी को लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करवाया जा सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है। मालूम हो कि यहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। दरअसल प्रिया वर्गीज मामले में केरल हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। HC ने पीएचडी के समय को अनुभव करार देते हुए प्रिया वर्गीज को एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कन्नूर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ UGC ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
केरल हाईकोर्ट से मिली थी राहत
गौरतलब है कि हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रिया वर्गीज की मुश्किलें बढ़ गई है। वे Chief Minister Pinarayi Vijayan के निजी सचिव के के रमेश की पत्नी हैं। ऐसे में प्रिया वर्गीज इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। इम तमाम चर्चाओं को समझने से पहले केरल हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनाए गए फैसले को समझना जरुरी है। Kerala High Court ने पीएचडी करने के दौरान लगे समय को टीचिंग एक्सपीरियंस मानते हुए प्रिया वर्गीज की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि इसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस फैसले के खिलाफ University Grants Commission सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।
यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका दलील दी गई कि नियमों में दी जानकारी को गलत तरह से समझा जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पक्ष है कि प्रिया वर्गीज ने अपनी पीएचडी डिग्री के दौरान लगने वाले समय को भी एक्सपीरियंस में काउंट किया है, जो नियम के विरुद्ध है। इसलिए वह इस पद के लिए सही दावेदार नहीं हैं। बता दें कि ऐसा कहना UGC का है। इसके अलावा यूजीसी के द्वारा बताया गया है कि इस पद के लिए जरूरी 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जिसे Priya Varghese पेश किए गए कागजातों में पूरा नहीं करती। यूजीसी ने कहा है कि वह एक पूर्णकालिक रिसर्च स्कॉलर थीं। वे टीचिंग टीचिंग फैकल्टी नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने UGC के 2018 के नियमों का हवाला देते हए कहा कि Ph.d करने के दौरान लगे समय को अनुभव में नहीं गिना जा सकता।
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