Ukraine Medical Students: यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों को भारत में MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) की डिग्री हासिल करने का एक मौका दिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है। सरकार की ओर से घोषणा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले का निपटारा कर दिया गया।
भारत के कॉलेजों में दाखिला देना संभव नहीं
मंगलवार यानी 28 मार्च को केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला देना संभव नहीं है। बता दें, मार्च 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में प्रवेश देने को लेकर थी। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन छात्रों के मेडिकल कोर्स में 2 साल बचे हुए थे उन्हीं छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी।
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केंद्र सरकार ने SC को क्या कहा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस परीक्षा का आयोजन भी इंडियन सिलेबस के मुताबिक ही होगा। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के बाद 2 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी। सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ एक-एक मौका मिलेगा.
मामले में कोई दखल नहीं
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वे मामले मे कोई दखल नहीं देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि दोनों परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ एक मौका देना यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षा में 2-2 मौके देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई बंद कर दी।