Tricolor Insulted Punishment: हर देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज गर्व होता है। इसी तरह से भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भारतीय लोगों के लिए गर्व है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अपराध माना जाता है। भारत में तिरंगे का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ नेशनल फ्लैग कोड के तहत सख्त कार्रवाई करने और उसे सजा देने का प्रावधान है। भारतीय झंडा संहिंता के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे का अपमान करता है तो उसे तीन साल तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
विदेश में तिरंगे का अपमान करने से फंस सकते हैं आप
विदेश में अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है तो उसकी सजा के लिए भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। जिस देश में तिरंगे का अपमान किया जाता है उस देश के लिए दिल्ली दिल्ली में मौजूद राजनायिक से जवाब तलब किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हर देश को अपनी जमीन पर मौजूद भारतीय प्रतीक चिह्नों और संपत्तियों की पूरी सुरक्षा करनी होती है।
कब माना जाता है तिरंगे का अपमान?
बता दें कि भारतीय झंडा संहिंता के नियमों के अनुसार तिरंगे को फहराते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि तिरंगा झुका हुआ न हो और वो जमीन से छू न रहा हो। इसके अलावा तिरंगे का कुछ हिस्सा जमीन पर पड़े पानी में न डूब रहा हो और अगर ऐसा होता है तो वो तिरंगे का अपमान माना जाता है। इसके अलावा तिरंगा गंदा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी संस्थान या घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है तो उसके बराबर में या उससे ऊपर कोई और झंडा नहीं होना चाहिए। हमेशा तिरंगा झंडा ही सबसे ऊपर होना चाहिए। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा रंग होता है ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि किसी झंडे में ऊपर हरा और नीचे की तरफ केसरिया यानी तिरंगे के रंग ऊपर-नीचे नहीं होने चाहिए।
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