SC Relief to Schools: प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक

SC Relief to Schools

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SC Relief to Schools: उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत कोविड काल में ली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस वापस करने के फैसले को लेकर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 15 प्रतिशत फीस वापस या एडजस्ट करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद लोटस वैली सहित कई अन्य स्कूलों की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

नौएडा प्रशासन ने लगाया था 1-1 लाख जुर्माना

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा में अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस वापस न करने वाले स्कूलों पर हाल ही में गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। प्रशासन ने दोषी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। प्रशासन ने कहा था की अगर स्कूल जुर्माना नहीं भरते हैं तो बाद में उन पर 5-5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कई प्राइवेट स्कूलों ने इस संबंध में सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है।

क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस लौटाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कई स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे थे। स्कूलों ने तर्क दिया था कि कोरोना वायरस के कहर के दौरान उनकी ओर से पैरेंट्स को 20 से 30 प्रतिशत की छूट ट्यूशन फीस और अन्य मदों में दी गई थी। लिहाजा उस राहत को भी कोर्ट के आदेश में माना जाए।

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