MP News: CBI ने खोली 30 सरकारी नर्सिंग कालेजों की पोल, रिपोर्ट देख High Court क्यो हुआ हैरान ?

MP News : मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शुक्रवार 12 मई 2023 को 30 नर्सिंग होम की मान्यता संबंधित रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दी। बता दें हाई कोर्ट ने एमपी में नर्सिंग एग्जाम पर रोक लगा रखी है। यह रोक वकील दिलीप कुमार शर्मा की एक याचिका पर 27 फरवरी 2023 को लगाई गई थी। इसके बाद ही कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। रिपोर्ट के आंकड़े देखकर नाखुश कोर्ट हैरान रह गया। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो जानकारी राज्य के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में पेश की। वह गलत जानकारी थी।

जानें क्या है मामला

बता दें फरवरी महीने में 28 तारीख से नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। याचिकाकर्ता एडवोकेट दिलीप कुमार शर्मा ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि नर्सिंग कॉलेजों ने पुराने शैक्षणिक सत्र की गलत तरीकों को अपनाकर मान्यता दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग के एग्जाम पर रोक लगा दी थी।

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क्यों हैरान रह गया कोर्ट

बता दे पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कुल 364 नर्सिंग कालेजों की जांच सीबीआई को करने सौंप दी थी। उसी की रिपोर्ट कल सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी। जिसमें कोर्ट ने पाया कि

  1. 22 गवर्नमेंट नर्सिंग कालेजों में से 50 फीसदी कलेजा में भारी कमियां पाई गई हैं।
  2. 33 फीसदी नर्सिंग कालेज 10 साल और उससे ज्यादा समय से चल रहे हैं।
  3. 67 फीसदी नर्सिंग कॉलेज 5 साल और उससे अधिक समय से चल रहे
  4. 44 फीसदी नर्सिंग कॉलेज 5 साल और उससे कम समय से चल रहे।

कोर्ट ने लगाई कड़ीं फटकार

रिपोर्ट देखकर नाखुशी जताते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि यह बड़ा घोटाला है। उसने कड़ीं टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ट्रेनिंग के नाम पर कॉलेज प्रबंधन क्या सर्टिफिकेट बेच रहे हैं ? क्या छात्र कोर्स करते समय ट्रेनिंग करते हैं या फुटबॉल खेलकर चले जाते हैं। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश देते हुए कहा कि छात्रों ने जिन- जिन अस्पतालों से सर्टिफिकेट लिया है, उन अस्पतालों के प्रबंधन से शपथ पत्र लिए जाएं कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ एमपी डीजीपी को भी निर्देशित करते हुए कहा कि जांच के समय सीबीआई टीम को पूरी सुरक्षा दी जाए।

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