जब राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो इससे दर्शक को कितना फायदा होता है?

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The Kerala Story: 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। जिसके बाद से इस स्टोरी को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म को एक वर्ग में समर्थन मिल रहा है तो वहीं एक वर्ग इसका विरोध भी कर रहा है। इस बीच कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राज्य सरकारे ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन ट्रैक्स फ्री होने के बाद आपके मन में सवाल आता है कि इसका टिकट पर क्या असर पड़ता होगा और इससे क्या फिल्म की कमाई पर भी असर होता है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब…

एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाया जाता है

दरअसल, बता दें कि जब किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है तो उसपर से एंटरटेनमेंट टैक्स हटाया लिया जाता है। लेकिन अब जीएसटी प्रक्रिया आने के बाद टिकट पर जीएसटी लगने लगा। जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, जिसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रेल जीएसटी शामिल हैं। ऐसे में जब राज्य सरकारें किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री करती हैं तो अपना सीजीएसटी नहीं लेती हैं और उसे माफ कर देती हैं और टिकट सस्ती हो जाती है।

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राज्य अपने एसजीएसटी को करता है माफ

मानें अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत/एडमिशन रेट 100 रुपये से कम है तो उसकी टिकट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, लेकिन 100 रुपये से अधिक प्राइज वाली टिकट का जीएसटी स्लैब अलग है और 100 रुपये से ज्यादा टिकट वाली 18 परसेंट जीएसटी चार्ज लगता है तो टिकट का चार्ज 100 रुपये से अधिक होता है और 18 फीसदी जीएसटी लगता है। इस 18 फीसदी जीएसटी का आधा हिस्सा राज्य और आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। वहीं अगर राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री करता है तो वह अपना 9 प्रतिशत जीएसटी माफ कर देता है।

इतने रुपये होते हैं माफ

अगर टिकट के हिसाब से देखें तो एक टिकट पर जो टैक्ट लगता है वो टैक्स आधा हो जाता है इससे टिकट भी सस्ती हो जाती है। अगर टिकट का बेस प्राइज 400 रुपये है और सभी टैक्स लगातर कुल 464 रुपये कि टिकट हो जाती है तो वहीं टैक्स फ्री होने पर टिकट 436 रुपये की होगी। यानी टिकट में 36 रुपये ककी मोहलत मिलेगी और सेंट्रेल जीएसटी के तौर पर दर्शकों को कम टैक्स देना होगा।

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