Passport and Visa: पासपोर्ट यानी पार पत्र होता है। पासपोर्ट किसी भी देश का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे उस देश की सरकार देती है। किसी भी देश का पासपोर्ट किसी दूसरे देश के लिए इस बात की गारंटी होती है कि वो उसके देश का नागरिक है। उसके बिना किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं जाया जा सकता है। उसके बिना अगर कोई किसी भी देश की सीमा में जाता है तो उसे ग़ैरक़ानूनी माना जाता है। यह पासपोर्ट किसी भी नागिरक की दूसरे देश की सरकार को राष्ट्रीयता बताता है।
पासपोर्ट कितनी प्रकार के होते हैं
साधारण पासपोर्ट- इसे आर्डिनरी पासपोर्ट भी कहा जाता है. विदेश घूमने जाने वालों को यह पासपोर्ट दिया जाता है.
आदिकारिक पासपोर्ट- इस तरह के पासपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं।
अस्थायी पासपोर्ट– यह पासपोर्ट टम्परेरी तौर पर दिया जाता है। इसकी समय सीमा कम होती है।
राजनायिक पासपोर्ट– यह पासपोर्ट किसी भी देश के उन लोगों को दिया जाता है जो राजदूत के तौर पर दूतावास में काम करते हैं।
किसी भी पासपोर्ट पर जब तक वीजा नहीं होती तब तक आप किसी दूसरे देश की सीमा में नहीं जा सकते हैं।
वीजा क्या है?
वीजा वैसे तो पासपोर्ट पर स्टांप होती है। इसे कोई भी देश अपने देश की सीमा में आने के लिए किसी दूसरे देश के नागरिक को जारी करता है। इस को जारी करने के हर देश के अपने नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर वीजा कितने प्रकार होती हैं।
पार्टनर वीजा– किसी भी देश का नागरिक किसी दूसरे देश से अपने पार्टनर को बुलाने के लिए अप्लाई करता है।
जर्नलिस्ट वीजा– कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पत्रकार जो किसी संस्था से जुड़ा है। अप्लाई कर सकता है।
मैरिज वीजा- किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर शादी करने के लिए अप्लाई कर सकता है।
इमीग्रेंट वीजा- अगर कोई भी नागिरक किसी दूसरे देश मे जाकर बसना चाहता है तो उसे इमीग्रेंट वीजा लेनी होगी।
वीजा ऑन अराइवल– यह किसी भी नागरिक को तब दिया जाता है जब वो किसी दूसरे देश में जाता है। यह एयरपोर्ट पर ही दिया जाता है।
डिप्लोमेटिक वीजा- यह वीजा राजनायिकों की दिया जाता है जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है।
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