Delhi Police भर्ती में कम हाईट होने के बाद भी LG ने कैसे कराई नियुक्ति, विशेष अधिकार का ऐसे किया इस्तेमाल

Delhi Police Service: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के एक फैसले को पलटते हुए दो घरों के चू्ल्हे न बुझने पाएं इसका इंतजाम कर दिया। उपराज्यपाल ने दो मामलों में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दे दिया। बता दें उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस में अनुकंपा के आधार पर शारीरिक माप के निर्धारित मापदंडों में ढील दे दी। उनके एक फैसले ने अन्य जरूरतमंद युवाओं को आशा की किरण जग गई है। जो मामूली से फर्क के कारण दिल्ली पुलिस की नौकरी से वंचित हो रहे हैं।

जानें क्या है मामला

दरअसल पहला मामला दिल्ली पुलिस के दिवंगत हवलदार राजनारायण सिंह की बेटी मुस्कान राठौड़ का है। जिसकी अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नौकरी के लिए अर्जी पड़ी थी। लेकिन शिक्षित होने के बावजूद शारीरिक मापदंडों में 0.5 सेमी लंबाई में कमी होने के कारण दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी 12 नंबंवर 2020 को खारिज कर दी थी। जबकि मुस्कान राठौड़ की लंबाई 151.5 सेमी है और उन्होंने 18 अक्टूबर 2019 को अर्जी लगाई थी। इसी प्रकार दूसरा मामला गोपश मीणा का है। जो दिल्ली पुलिस के दिवंगत सिपाही पूरन सिंह के बेटे हैं। जिनका मामले में भी सभी योग्यताएं पूरा करने के बावजूद शारीरिक मापदंड में उनकी लंबाई भी 0.4 सेमी कम बैठ रही थी। गोपेश की लंबाई 164.6 सेमी है। जिसकी वजह से 26 अगस्त 2020 को लगाई गई उनकी अर्जी भी 23 जून 2021 को खारिज कर दी गई थी।

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उपराज्यपाल ने आदेश में कहा

बता दें दिल्ली पुलिस के इन मामलों के संज्ञान में आने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम 1980 की धारा 30 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर ढील दे दी। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश को पलटते हुए कहा कि ‘अभाव की स्थितियों तथा स्वजन की जिम्मेदारियों और दायित्वों को देखते हुए दोनों मामले लंबाई संबंधी शारीरिक मापदंड में ढील के चलते अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हैं।’ उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि जहां गोपेश मीणा पर अपनी छोटी बहन,भाई और विधवा मां की जिम्मेदारी है। तो दूसरी ओर मुस्कान राठौड़ पर भी अपने छोटे भाई तथा मां की जिम्मेदारी है।

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