Haryana PGT Exam: हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के चयन प्रक्रिया पर काफी समय से रोक लगी हुई है। ऐसे में शनिवार को इस रोक को हटाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। इस अर्जी की दायर करते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जल्द से जल्द सुनवाई की मांग गई है। ऐसे में हाई कोर्ट के जज हरनरेश सिंह के द्वारा इसको लेकर 11 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई। वहीं इससे पहले इस साल 13 सितंबर को इसकी सुनवाई की तारीख फिक्स की गई थी। बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को इसकी सुनवाई की गई थी। इस सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और लोक सेवा आयोग को एक नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस में सरकार और आयोग से जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा गया था। वहीं हाई कोर्ट की तरफ से इस भर्ती पर रोक भी लगा दिया गया था।
3500 नियुक्ति नहीं होने पर रोक हटाने की मांग
बता दें कि शिक्षक की इस भर्ती को लेकर हरियाणा लोकसेवा आयोग की तरफ से अर्जी डाली गई थी। यह अर्जी एडवोकेट जनरल बीआर महाजन व एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक बलियान ने डाली थी। इसके साथ ही दोनों ही लोगों ने कोर्ट से जल्द से जल्द लगाए हुए रोक को हटाने के लिए भी कहा था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि अभी तक 3500 से भी ज्यादा नियुक्तियां करना बाकि है। ऐसे में रोक को हटाकर इनकी भर्ती की जानी चाहिए।
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आयोग जल्द से जल्द करना चाहता है नियुक्तियां
वहीं दोनों ही वकीलों ने ये जानकारी दिया की आयोग जल्द से जल्द इन भर्तियों को करना चाहता है। ऐसे में हाई कोर्ट को भी इस पर सुनवाई करनी चाहिए और लगे हुए रोक को हटाना चाहिए। बता दें कि आयोग की तरफ से यह भर्ती साल 2019 के अगस्त महीने में मांगी गई थी। वहीं साल 2022 में एक नोटिस जारी करके इस भर्ती को वापस ले लिया गया था। वहीं साल 2022 के नवंबर महीने में फिर से आवेदन मांगे गए। 13 दिसंबर को इसका लिखित परीक्षा भी हुआ। इसके साथ ही आयोग ने 20 मार्च को इससे जुड़ा एक पैटर्न भी घोषित किया।
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