Gujarat Public Examination Bill 2023: गुजरात सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में ‘गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023’ पेश किया। जो पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद यह ठोस कदम उठाया है। बताया गया है कि जिस परीक्षार्थी को अपराध का दोषी ठहराया जाएगा, उसे इस अधिनियम के तहत दो साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि मामले के दोषियों की संपत्ति कुर्क किया जाएगा। वहीं, परीक्षा के आयोजन का भी खर्च मामले के दोषियों से वसूला जाएगा।
दोषी के पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और वसूला जाएगा भारी जुर्माने
आपको बता दें कि गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 (Gujarat Public Examination Bill 2023) में बताया गया है कि परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ कर कदाचार करने की साजिश करता या प्रयास करता है, उसे कम से कम पांच साल या उससे ज्यादा 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।
विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पर लगी मुहर
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, गुजरात विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। इस अधिनियम के तहत समावेश किए गए तमाम आरोप गैरजमानती होंगे। वहीं, इसमें किसी भी प्रकार का समझौते नाकाम होगी। इसमें इस तरह के कदाचार के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में गुजरात सरकारी परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2023 को प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी द्वारा पेश किया गया। बहस के बाद इस विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत दर्ज आरोपो की जांच पुलिस इंस्पेक्टर या फिर उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही कर पाएंगे। हालांकि, अधिनियम में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों की जांच को प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई है।
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