MP Nursing Colleges Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को एक नया आदेश दिया है। इसके बाद से ही प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। बकायदा इसके लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 14 जून तक का समय भी दिया है। आदेश में HC ने कहा कि इन तिथि तक मध्य प्रदेश में संचालित 700 में से 570 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सीबीआई प्रस्तुत करें।
मध्य प्रदेश के इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी सीबीआई
गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि सीबीआई के द्वारा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश की गई जांच रिपोर्ट में कई खामियां हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) को आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश की इन नर्सिंग कॉलेजों की फिर से विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने कहा कि CBI प्रदेश के 700 में से 570 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से विस्तृत जांच करें। इसके अलावा सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में बताया जाए कि किस आधार पर नर्सिंग कॉलेजों (Nursing Colleges) को मान्यता प्रदान की गई।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया ये आदेश
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच का विषय नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, कॉलेजों विधि व्यवस्था और नर्सिंग कॉलेजों के संचालन प्रकिया पर केन्द्रित रहेगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने की। इसके साथ ही हाईकोर्ट (High Court) ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाली नर्सिंग कॉलेज काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल व मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की जांच के आदेश भी दिए हैं। बहरहाल, 14 जून को सीबीआई के द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर सभी की निगाहें हैं।
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